जयपुर। कोटपा (राजस्थान संशोधन) अधिनियम, 2019 को राष्ट्रपति के मंजूरी देने के बाद राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में अधिसूचना जारी कर दी है, इससे अब राज्य में हुक्काबार नहीं चल सकेंगे।
आधिकारिक सूत्रों ने आज बताया कि अब कोई भी व्यक्ति भोजनालय सहित किसी भी स्थान पर हुक्काबार नहीं खोल सकता। इसके उल्लंघन पर एक से तीन वर्ष के कारावास के साथ ही 50 हजार से एक लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इस मामले उप निरीक्षक एवं उनकी रैंक से ऊपर का पुलिस अधिकारी कार्रवाई के लिये प्राधिकृत किया गया है। यह कानून राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत की गई तारीख से लागू होगा।
सूत्रों ने बताया कि राजस्थान विधानसभा में गत वर्ष दो अगस्त को कोटपा संशोधन विधेयक को मंजूरी दी थी जिसके बाद इसे राष्ट्रपति के पास उनकी स्वीकृति के लिए भिजवाया गया था। 31 मई 2019 को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। इसकी अधिसूचना 21 जनवरी 2020 को जारी कर दी गई है।
उधर राज्य को तंबाकू मुक्त बनाने के अपने उद्देश्य से तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में कार्यरत संस्था वाग्धारा एवं अन्य समाज सेवी संगठनों ने इसे राज्य को तंबाकू मुक्त करने की दिशा में एक और बड़ा कदम बताया है। इससे पहले राज्य सरकार ने प्रदेश में ई सिगरेट और निकोटीन, मिनरल ऑइल, मैग्नीशियम कार्बोनेट और तंबाकू युक्त पान मसाले पर प्रतिबंध लगा चुकी है।