जयपुर। राजस्थान के संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने आज विधानसभा में कहा कि प्रदेश में नवीन पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना शुरू करने का विचार नहीं है।
धारीवाल सदन में प्रश्नकाल के दौरान विधायकों के इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का वित्त मंत्री की ओर से जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कार्मिकों के लिए नवीन पेंशन योजना केन्द्र सरकार की योजना के अनुसार लागू की गई है। देश के 28 राज्यों ने इसे मंजूर किया है। नवीन पेंशन योजना एक जनवरी, 2004 से लागू की गई थी। उन्होंने कहा कि लगभग चार लाख कार्मिक इसमें अंशदान दे रहे हैं।
उन्होंने कहा कि नवीन पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना पुनः शुरू करने का विचार नहीं है, क्योंकि केन्द्र सरकार की अधिसूचना 22 जनवरी, 2003 के द्वारा केन्द्रीय सरकार के सभी कार्मिकों पर एक जनवरी 2004 से नवीन पेंशन योजना लागू की गई थी। इसी के कारण प्रदेश को भी नवीन पेंशन योजना को लागू करना पड़ा। अब केन्द्र सरकार द्वारा योजना में कोई परिवर्तन किया जाएगा, तब प्रदेश में भी उस पर विचार किया जा सकेगा।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से केन्द्र को इस संबंध में कोई पत्र नहीं भेजा गया है। धारीवाल ने बताया कि नवीन पेंशन योजना के तहत मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते की राशि का दस प्रतिशत अंशदान कार्मिक का होता है और दस प्रतिशत अंशदान राज्य सरकार देती है।
इससे एक वर्ष में लगभग 1800 करोड़ रुपए का भार राज्य सरकार पर होता है जो हर वर्ष दस प्रतिशत बढ़ता है। इसी तरह पुरानी पेंशन योजना से राज्य सरकार पर 17989 करोड़ रुपए का भार आता है जो हर वर्ष दस प्रतिशत बढ़ता है।