लखनऊ। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों से चिंतित उत्तर प्रदेश सरकार ने अब हर शुक्रवार रात दस बजे से पूरे राज्य में लाकडाउन शब्द का इस्तेमाल किये बगैर अगले 55 घंटों के लिये जरूरी प्रतिबंध लागू किये है।
सूबे के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने इस संबंध में मंगलवार को दिशा निर्देश सभी जिला प्रशासनों को जारी किये है। इसके अनुसार अब हर शुक्रवार रात दस बजे से सोमवार सुबह पांच बजे तक संपूर्ण प्रदेश में बैंकों और अन्य जरूरी सेवाओं के कार्यालय को छोड़कर सभी सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे हालांकि सब्जी और फलों की मंडियां और दुकाने खुली रहेंगी।
रेलवे और राज्य सड़क परिवहन निगम की सेवाये यथावत जारी रहेंगी। रेल से आने वाले यात्रियों के लिये जरूरी बसों का इंतजात राज्य सड़क परिवहन निगम करेगा। हवाई अड्डों से अपने गंतव्य को जाने वाले यात्रियों के आवागमन पर प्रतिबंध नहीं लगेगा।
मालवाहन वाहन चलते रहेंगे जबकि राजमार्गो के किनारे पेट्रोल पंप और ढाबे पूर्ववत खुले रहेंगे। इन तीन दिनों में सफाई और स्वच्छता अभियान वृहद रूप में चलाया जायेगा। इसमें शामिल कर्मचारी इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे और इनसे संबधित कार्यालय भी खुले रहेंगे।
इस अवधि में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में स्थित औद्योगिक कारखाने खुले रहेंगे जिनमें सोशल डिस्टेसिंग एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबंधों का कड़ाई से अनुपालन करना होगा।यहां काम करने वाले कर्मचारियों का पहचान पत्र ही ड्यूटी पास माना जायेगा। इस दौरान एक्सप्रेस वे,पुल और सरकारी एवं निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे।
लाकडाउन के दौरान जिला प्रशासन द्वारा स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता अभियान वृहद स्तर पर चलाया जायेगा और लोगों को काेरोना समेत अन्य संक्रामक बीमारियों के प्रति जागरूक किया जायेगा।