नई दिल्ली। वस्तु एवं सेवा कर के लिए वार्षिक रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 30 जून 2019 है और इसके लिए जारी फॉर्म जीएसटीआर-9 के कुछ कॉलम को लेकर सरकार ने स्पष्टीकरण जारी किया है।
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने इस संबंध में मंगलवार को यहाँ स्पष्टीकरण जारी किया। इसमें कहा गया है कि 01 मई 2019 तक फॉर्म जीएसटीआर 2ए में दी गई जानकारी फॉर्म जीएसटीआर-9 के टेबल-8ए में स्वत: दिखने लगेगी। इसी तरह अप्रैल 2018 से मार्च 2019 तक खरीद की गई माल पर इनपुट टैक्स क्रेडिट को फाॅर्म जीएसटीआर-9 के टेबल-8सी में दर्शाया जा सकता है।
इसमें कहा गया है कि वित्त वर्ष 2017-18 के लेनदेन के विवरण के लिए अप्रेल 2018 से मार्च 2019 के दौरान भरे गए रिटर्न को फाॅर्म जीएसटीआर-9 के पीटी-वी में घोषित किया जा सकता है। इसमें फाॅर्म जीएसटीआर-1 के टेबल-10 और 11 में किए गए संशोधन के विवरण भी भरे जा सकते हैं।
विभाग ने कहा कि करदाताओं ने फॉर्म जीएसटीआर-9 को लेकर कई अन्य सवाल भी पूछे थे जिनको लेकर स्पष्टीकरण जारी किए गए हैं। उसने सभी करदाताओं से अंतिम समय से पहले रिटर्न भरने की अपील करते हुए कहा कि अंतिम समय में एक साथ अधिक लोगों के रिटर्न भरने की कोशिश करने से तंत्र पर अधिक दबाव बनता है।