नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में गंभीर वायु प्रदूषण (Air Pollution) के मद्देनजर सम-विषम नियम (Odd-Even Rule) आज से शुरू हो गया है। पहले राजधानी की सड़को पर सम संख्या वाले वाहन ही चल सकेंगे। शुरूआती दिन ही दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने नोएडा से आई कार चालक का चालान काटा है। आपको बता दें कि Odd-Even नियम के दौरान दिल्ली में अन्य राज्यों से आने वाले वाहनों पर भी नियम लागू है।
बता दें, ऑड-ईवन नियम को तोड़ने पर 4000 रुपये जुर्माना देना होगा। इससे पहले दिल्ली सरकार ने जनवरी 2016 और अप्रैल 2016 में ऑड-ईवन लागू किया था।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, ‘नमस्ते दिल्ली! प्रदूषण कम करने के लिए आज से Odd Even शुरू हो रहा है। अपने लिए, अपने बच्चों की सेहत के लिए और अपने परिवार की साँसों के लिए Odd Even का ज़रूर पालन करें। कार शेयर करें। इस से दोस्ती बढ़ेगी, रिश्ते बनेंगे, पेट्रोल बचेगा और प्रदूषण भी कम होगा।’
ऑड-ईवन में इन्हें छूट मिलेगी
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा स्पीकर, केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, चुनाव आयुक्त और सीएजी की गाड़ी, सेना से जुड़े वाहन, इमरजेंसी- एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड, मरीजों को लेकर जा रहे वाहन, महिलाएं, दिव्यांग और 12 से कम उम्र के बच्चों वाली गाड़ी, स्कूल यूनिफॉर्म में बच्चे बैठे होने पर छूट दी जाएगी। टू-व्हीलर ऑड-ईवन के दायरे से बाहर होंगे।
ऑड और ईवन नंबर क्या है
ईवन नंबर: जिन गाड़ियों के आखिरी नंबर में 0, 2, 4, 6, 8 जैसे डिजिट होंगे।
ऑड नंबर: जिन गाड़ियों के आखिरी नंबर में 1, 3, 5, 7, 9 जैसे डिजिट होंगे।