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old accident order to give compensation of up to two million compensation to kin of deceased - पुराने दुर्घटना मामले में मृतक के परिजनों को पौने दो करोड़ मुआवजा देने के आदेश - Sabguru News
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पुराने दुर्घटना मामले में मृतक के परिजनों को पौने दो करोड़ मुआवजा देने के आदेश

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पुराने दुर्घटना मामले में मृतक के परिजनों को पौने दो करोड़ मुआवजा देने के आदेश
old accident order to give compensation of up to two million compensation to kin of deceased
old accident order to give compensation of up to two million compensation to kin of deceased
old accident order to give compensation of up to two million compensation to kin of deceased

बीकानेर । राजस्थान में बीकानेर के मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण न्यायालय ने सवा चार साल पुराने दुर्घटना के एक मामले में मृतक के परिजनों को पौने दो करोड़ रुपए का मुआवजा देने के आदेश दिए है।

न्यायालय ने आदेश में कहा है कि मृतक के परिजनों को मुआवजा राशि एक करोड़ 73 लाख 98 हजार 236 रुपए अदा किए जाएं। यह राशि दावा प्रस्तुत करने की तिथि से सात प्रतिशत ब्याज सहित दी जाए। यह राशि ट्रैक्टर मालिक, चालक एवं इंश्योरेंस कंपनी को संयुक्त रुप से तथा अलग-अलग देनी होगी। गौरतलब है कि बीकानेर के रहने वाले डॉ गोविंद मोहन सक्सेना 15 सितंबर 2014 को पोकरण में सडक दुर्घटना में मौत हो गयी थी।