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सीकर : तीन संतान के मामले में एक पंचायत समिति सदस्य अयोग्य घोषित - Sabguru News
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सीकर : तीन संतान के मामले में एक पंचायत समिति सदस्य अयोग्य घोषित

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सीकर : तीन संतान के मामले में एक पंचायत समिति सदस्य अयोग्य घोषित
One panchayat committee member disqualified in case of three children in Sikar district
One panchayat committee member disqualified in case of three children in Sikar district
One panchayat committee member disqualified in case of three children in Sikar district

सीकर। राजस्थान में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने सीकर जिले की लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र मेें एक पंचायत समिति सदस्य को तीन संतान होने के बावजूद चुनाव लड़ने के मामले में अयोग्य घोषित कर दिया है।

पिछले दिनों जिला कलेक्टर को इस मामले की जांच के आदेश दिए गए थे। जिला कलेक्टर की रिपोर्ट के आधार पर विभाग ने यह कार्रवाई की है। राज्य सरकार ने क्षेत्र के वार्ड संख्या 18 के इस मामले में निलंबित पंचायत समिति सदस्य विजेन्द्र कुमार को राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 39(2) के तहत पंचायत समिति सदस्य पद से हटाते हुए पंचायत समिति सदस्य (वार्ड संख्या-18) के पद को रिक्त घोषित कर दिया और विजेन्द्र कुमार को पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लड़ने के लिए स्थाई रूप से अयोग्य घोषित कर दिया।

उल्लेखनीय है कि पच्चीस सदस्यीय पंचायत समिति में भाजपा को 13, कांग्रेस को 11 एवं निर्दलीय को एक सीट पर जीत दर्ज हुई थी। प्रधान के चुनाव में भाजपा के एक सदस्य की योग्यता को तीन संतान के आरोप के आधार पर चुनौती दे देने से इस सदस्य को मतदान में शामिल नहीं किया गया और भाजपा एवं कांग्रेस के दोनों उम्मीदवारों को बराबर 12-12 मत मिले। मत बराबर होने पर लॉटरी निकाली गई। जिसमें कांग्रेस उम्मीदवार प्रधान बना।