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अलवर में गैंगरेप मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास
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अलवर में गैंगरेप मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास

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अलवर में गैंगरेप मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास
one person gets Life imprisonment in alwar gangrape case
one person gets Life imprisonment in alwar gangrape case

अलवर। राजस्थान में अलवर की (अनुसूचित जाति जन जाति प्रकरण) विशिष्ठ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी जगेन्द्र अग्रवाल ने सामूहिक दुष्कर्म के मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अग्रवाल ने अलवर के हमीदपुर निवासी जगदीश उर्फ कालू गुर्जर को दोषी मानकर आजीवन कारावास की सजा के साथ 35 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

विशिष्ठ लोक अभियोजक कुलदीप जैन के अनुसार फरियादी रामसिंह ने थाना हरसीरा में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि 18 फरवरी 2014 को उसकी बेटी शाम करीब 6 बजे शौच के लिए पहाडी की ओर गई थी। जिसे कालूराम, सुआ, देशराज, अतरसिंह तथा हसंराज ने अपहरण कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।

पीड़िता ने दु:खी होकर 19 फरवरी 2014 को कुएं में कुदकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान अभियुक्त जगदीश प्रसाद उर्फ कालू के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया।

परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र धारा 319 पर बहस सुनने के बाद गत 14 मई 2018 को आरोपी सुआ, अतरसिंह, देशराज तथा हंसराज के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। इनके खिलाफ अलग से कार्रवाई की जाएगी।