जयपुर। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत अब तक 40 हजार 83 व्यक्तियों का चालान कर 81 लाख 25 हजार रूपए का जुर्माना वसूल किया गया है।
अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस अपराध बीएल सोनी ने बताया कि सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं पहनने वालों के 24067 चालान, बिना मास्क पहने लोगों को सामान बेचने वाले 3755 दुकानदारों, सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर 224, पान गुटखा तम्बाकू बेचने वाले 169 व्यक्तियों के तथा 11872 व्यक्तियों को निर्धारित सुरक्षित भौतिक दूरी नहीं रखने वाले 14 हजार 648 व्यक्तियों के चालान किए गए है।
उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के नियमों की अवहेलना कर अकारण घूमते पाए गए 3 लाख 74 हजार वाहनों का एमवी एक्ट के तहत चालान कर 1 लाख 36 हजार 731 वाहनों को जब्त किया जा चुका है और छह करोड़ 88 लाख रुपए से अधिक जुर्माना वसूल किया जा चुका है।
सोनी ने बताया कि प्रदेश में करीब 17 हजार 362 लोगों को सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। लॉकडाउन के नियमों के उल्लंघन के करीब 3375 मुकदमे दर्ज कर 6 हजार 700 से अधिक व्यक्तियों के खिलाफ आपदा प्रबंधन, महामारी अधिनियम व आईपीसी की धाराओं में कार्रवाई की गई है।
उन्होंने बताया कि कोरोमा वारियर्स पर हमले के मामले में 445 लोगों को संगीन धाराओं में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। कई मामलों में चालान पेश किया गया। सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मामले में राजस्थान पुलिस की टीम लगातार नजर बनाए हुए है। पुलिस ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मामलों में अब तक 211 मुकदमे दर्ज कर 293 असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियोग दर्ज किया है एवं 222 को गिरफ्तार किया गया है।
सोनी ने बताया कि काला बाजारी करने वाले लोगो पर भी पुलिस की पैनी नजर है। लॉक डाउन के दौरान काला बाजारी करते पाए गए दुकानदारों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 131 मुकदमे दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है एवं 75 को गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान पुलिस द्वारा इन सभी प्रक्रिया में प्रभावी कार्रवाई की जा रही है।