इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज को लंदन में एवनफील्ड संपत्ति मामले में जवाबदेही ब्यूरो की अदालत ने शुक्रवार को क्रमश: दस वर्ष तथा सात वर्ष कैद की सजा सुनाई, इसके साथ ही शरीफ पर अस्सी लाख डालर और मरियम पर 20 लाख डालर का जुर्माना भी लगाया गया है।
जिआे टेलीविजन की रिपोर्ट के अनुसार नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन(सेवानिवृत) सफदर को भी एक वर्ष कैद की सजा दी गई है। एवनफील्ड का स्वामित्व शरीफ परिवार के पास 1993 से है अौर अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि संघीय सरकार की तरफ से इनकी जब्ती की जाएगी।
इस फैसले के बाद मरियम और सफदर को इसी जुलाई में होने वाले चुनावों के लिए अयाेग्य ठहरा दिया गया है। मरियम लाहौर और सफदर मानशेरा से चुनाव मैदान में थे। इस फैसले के बाद पाकिस्तान निर्वाचन अायोग ने कहा कि एनए- 127 निर्वाचन क्षेत्र के मतपत्रों से मरियम का नाम हटा दिया जाएगा।
इस मामले में सुनवाई के बाद राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो के महाअभियोजक सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने बताया कि आरोपियों को 10 दिनों में फैसले के खिलाफ अपील करनी होगी।
इस फैसले को लेकर पूरे देश की निगाहें अदालत पर थीं और इसके लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए थे तथा अदालत के चारों तरफ अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई थी। अदालत की तरफ जाने वाली सभी सड़कों को बंद कर दिया गया था। जिला प्रशासन ने राजधानी में लोगों के एकत्र होने से रोकने के लिए धारा 144 लगा दी थी।
इस मामले में फैसला आने से पहले मरियम ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा था कि पीएमएल-नवाज के शेरों, इस मामले में चाहे कोई भी फैसला आए, तुम अपना संयम मत खोना। उन्होंने टवीट् करते हुए था कि यह आपके शरीफ के लिए नया नहीं है। उन्होंने निर्वासन, अयोग्यता तथा उम्रकैद को झेला है।