इस्लामाबाद। पाकिस्तान में पेशावर उच्च न्यायालय ने एक नाबालिग हिंदू लड़की के अपहरण के मामले में साक्ष्य के अभाव में आरोपी की जमानत याचिका को मंजूरी दे दी है।
द फ्राइडे टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक उबैदुर रहमान ने कथित तौर पर लड़की से शादी करने के इरादे से पिछले महीने पेशावर छावनी के भीड़-भाड़ वाले इलाके से उसका अपहरण कर लिया था। लड़की को कथित तौर पर रावलपिंडी ले जाया गया, जहां पुलिस ने उसे बरामद कर लिया।
शिकायतकर्ता और लड़की की मां शकुंतला बीबी ने आरोप लगाया कि आरोपी और उसके साथियों ने लड़की का अपहरण किया। शकुंतला ने लड़की को 2006 में गोद लिया था। आरोपी के वकील ने अदालत को बताया कि लड़की अपने मुवक्किल के साथ अपनी मर्जी से गई थी।
रहमान ने अतिरिक्त जिला अदालत द्वारा जमानत खारिज होने के बाद उच्च न्यायालय में जमानत के लिए अपील की थी।