इस्लामाबाद। पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी द्वारा खारिज किए जाने की वैधता पर सोमवार को विचार करेगा। पाकिस्तान के समाचारपत्र डॉन ने अपनी रिपोर्ट में यह जानकारी दी।
इससे पहले रविवार को सुप्रीम कोर्ट ने देश की मौजूदा स्थिति का स्वत: संज्ञान लिया था और संक्षिप्त सुनवाई के बाद लिखित आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि अदालत यह जांच करना चाहेगी कि क्या इस तरह की कार्रवाई (संविधान के अनुच्छेद-5 के तहत अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करना) संविधान के अनुच्छेद 69 में निहित निष्कासन (अदालत के अधिकार क्षेत्र से हटाने) द्वारा संरक्षित किया गया है।
अदालत ने सभी राजनीतिक दलों और प्रशासन के अधिकारियों को मौजूदा स्थिति का फायदा नहीं उठाने तथा संविधान के दायरे में सख्ती से रहने का आदेश दिया। अदालत ने गृह और रक्षा सचिवों को देश में कानून-व्यवस्था की स्थिति के बारे में जानकारी देने के भी निर्देश दिए हैं।