इस्लामाबाद। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के नेता एवं पूर्व विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ को शुक्रवार को बड़ी राहत देते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया जिसमें उन्हें आजीवन चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दे दिया गया था।
स्थानीय अखबार ‘डाॅन’ ने बताया कि न्यायाधीश उमर अता बंदियाल के नेतृत्व वाली तीन सदस्यीय पीठ ने श्री आसिफ की दो मई को दायर की गयी याचिका पर सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला दिया। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के पीएमएल-एन नेता आसिफ पर लगाए गए आजीवन प्रतिबंध के फैसले को बदल दिया है।
आसिफ के वरिष्ठ वकील मुनीर ए मलिक ने अदालत के फैसले की पुष्टि करते हुए कहा कि ख्वाजा आसिफ आगामी चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने अदालत में दलील दी कि उनके मुवक्किल ने नामांकन पत्र में जरूरी सभी जानकारियां दे दी थी। उन्होंने कहा कि सांसदों के सिर पर इस तरह हमेशा अयोग्यता की तलवार लटकना सही नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह उचित नहीं होगा कि एक नेता का कैरियर इसलिए बर्बाद कर दिया जाए क्योंकि वह अपनी संपत्ति को प्रमाणित करने में विफल रहा जबकि उसने कानून के तहत अपनी कमाई के स्रोतों की जानकारी दी थी।
हाई कोर्ट ने इस साल 27 अप्रैल को श्री आसिफ को संयुक्त अरब अमीरात की एक कंपनी में अपनी नौकरी और वहां से मिल रहे वेतन की जानकारी छुपाने पर अयोग्य ठहरा दिया था।
गौरतलब है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के उस्मान डार ने आसिफ के खिलाफ आय छुपाने का आरोप लगाकर हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी, जिसके आधार भर उन्हें सार्वजनिक पद के लिए जीवन भर अयोग्य घोषित किया गया था।