नई दिल्ली। इस बार अगर आपने तय तारीख के अंदर पैन कार्ड को आधार लिंक में कराया तो आपको भारी भरकम जुर्माना देना पड़ सकता है। भारत सरकार और आयकर विभाग बार-बार पैनकार्ड ग्राहकों को यह सूचित कर रहा है कि आधार से लिंक करा लें, लेकिन इस बार आकर विभाग में जबरदस्त एक्शन लेते हुए चेतावनी तक दे डाली है इस्मा 31 मार्च तक ग्राहकों ने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया तो उन पर पूरे 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर आपको जमाने से बचना है तो सभी लोग इसी माह तक पैन कार्ड को आधार से लिंक करा लें तो बेहतर रहेगा।
जुर्माने के साथ आपका पैन कार्ड निष्क्रिय भी किया जा सकता है
साथ ही आयकर विभाग ने कहां है अगर 31 मार्च तक आधार से लिंक नहीं हुआ तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय भी किया जा सकता है। अगर जिन लोगों ने पैन कार्ड और आधार कार्ड को इंटरलिंक नहीं किया है। उनके लिए यह खबर बेहद अहम है। कुछ यूजर्स पैन और आधार को ऑनलाइन या एसएमएस के जरिए लिंक करने में विफल रहे हैं।
इसके अलावा कुछ यूजर्स अपने पैन और आधार को ऑनलाइन और एसएमएस के जरिए लिंक नहीं कर पा रहे हैं तो उनके लिए ये विकल्प है। पैन को आधार के साथ ऑनलाइन या एसएमएस के जरिए जोड़ने के लिए अगर विफल हो गए हैं तो आपको एक हस्ताक्षरित आधार सीडिंग फार्म और संबंधित दस्तावेजों के साथ अपने करीबी पैन केंद्र पर जाकर आधार कार्ड और पैन कार्ड की एक प्रति जमा कर सकते हैं।
आयकर विभाग ने पहले 31 दिसंबर रखी थी अंतिम तारीख
आयकर विभाग ने पहले आधार-पैन लिंक करने की डेडलाइन 31 दिसंबर 2019 थी, लेकिन फिर पैन-आधार को लिंक कराने का समय बढ़ाकर 31 मार्च 2020 तक कर दिया गया। अभी कुछ दिनों पहले इनकम टैक्स विभाग ने एक परिपत्र जारी किया था जिसमें कहा गया था कि सभी पैन-आधार के साथ लिंक नहीं होंगे वो31 मार्च के बाद निष्क्रिय हो जाएंगे।
यहां हम आपको बता दें कि 27 जनवरी, 2020 कुल 30.75 करोड़ पैन कार्ड खाता धारकों ने अपने आधार और पैन को लिंक किया है। एक बात और गौर करने वाली है कि अब पैन कार्ड और आधार लोगों की जिंदगी साथ ऐसे जुड़ गए हैं कि अब इनके बिना कोई भी काम पूरा नहीं हो सकता है।
शंभू नाथ गौतम, वरिष्ठ पत्रकार