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डेरा हिंसा: हनीप्रीत और अन्यों को देशद्रोह के आरोप में राहत - Sabguru News
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डेरा हिंसा: हनीप्रीत और अन्यों को देशद्रोह के आरोप में राहत

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डेरा हिंसा: हनीप्रीत और अन्यों को देशद्रोह के आरोप में राहत
Panchkula court drops Sedition Charges Against Honeypreet, other in dera sacha sauda violence case
Panchkula court drops Sedition Charges Against Honeypreet, other in dera sacha sauda violence case
Panchkula court drops Sedition Charges Against Honeypreet, other in dera sacha sauda violence case

पंचकूला। हरियाणा में डेरा सच्चा सौदा हिंसा मामले की सुनवाई कर रही एक अदालत ने डेरा प्रमुख की दतक पुत्री हनीप्रीत और अन्यों को बड़ी राहत प्रदान करते हुये इन्हें देशद्रोह और इस सम्बंध में कथित तौर पर षडयंत्र रचने सम्बंधी धाराओं 121 और 121ए के तहत लगे आरोपों से मुक्त कर दिया है।

अतिरिक्त सत्र जज संजय संधीर ने मामले की सुनवाई करते हुये हनीप्रीत समेत सभी आरोपियों पर से देशद्रोह सम्बंधी धाराएं हटा दीं लेकिन भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं 216, 145, 151, 152, 153, 120बी के तहत इन सभी पर आरोप तय किए हैं।

साध्वी यौन शोषण मामले में 25 अगस्त 2017 को डेरा सिरसा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को सज़ा होने के बाद में पंचकूला समेत अन्य हिस्सों में हुई हिंसा मामले की सुनवाई गत शनिवार को अदालत में हुई थी जिसमें पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ कथित तौर पर देशद्रोह के पर्याप्त सबूत पेश न कर पाने तथा ये आरोप साबित न कर पाने पर जज ने इस मामले में सभी आरोपियों पर से देशद्रोह सम्बंधी धाराएं हटा दीं।

हनीप्रीत और अन्यों पर हिंसा भड़काने के आरोप हैं। हनीप्रीत इस समय अम्बाला सैंट्रल जेल में बंद हैं तथा उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया। जबकि अन्य आरोपियों को अदालत में लाकर पेश किया गया। आरोपियों के खिलाफ देशद्रोह की धाराएं हटना पुलिस के लिये बड़ा झटका माना जा रहा है।