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पटना हाइकोर्ट में सहारा की दलील, सेबी करे निवेशकों को पुनर्भुगतान - Sabguru News
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पटना हाइकोर्ट में सहारा की दलील, सेबी करे निवेशकों को पुनर्भुगतान

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पटना हाइकोर्ट में सहारा की दलील, सेबी करे निवेशकों को पुनर्भुगतान

लखनऊ। सहारा इंडिया समूह ने पटना उच्च न्यायालय को बताया है कि निवेशकों के पुनर्भुगतान के लिए उसने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास 24 हजार करोड़ रूपए से अधिक की धनराशि जमा की है मगर सेबी ने पिछले नौ सालों में निवेशकों को केवल 128 करोड़ रूपए का ही पुनर्भुगतान किया है।

कंपनी ने बुधवार को एक विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी है। सहारा समूह के अधिवक्ता उमेश कुमार सिंह ने पिछली आठ मार्च को पटना उच्च न्यायालय के समक्ष एक लिखित उत्तर में यह बात कही है। उन्होने कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश में समूह की अन्य कंपनियों के निवेशकों की देनदारी चुकाने के प्रति कोई रोक नहीं है। साथ ही यह तर्क भी दिया गया कि सर्वोच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा सेबी को सहारा की दो कंपनियों के अलावा अन्य कंपनियों/सोसाइटियों के निवेशकों को पुनर्भुगतान करने से रोकने के लिए कोई बाधा या आदेश पारित नहीं किया गया है। जबकि उन कंपनियों द्वारा किए गए निवेश उच्चतम न्यायालय द्वारा फ्रीज़ कर दिए गए हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि वास्तव में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के समक्ष दायर एक रिट याचिका में सेबी ने स्वयं यह कहा था कि सहारा से प्राप्त धन का उपयोग सहारा क्यू शॉप सहित सभी निवेशकों को पुनर्भुगतान करने के लिए किया जाएगा। किसी भी स्थिति में यदि पुनर्भुगतान नहीं किया जाता है, तो पैसा ब्याज सहित सहारा को वापस कर दिया जाएगा।

हालांकि, सेबी के इस तरह के कथन और सर्वोच्च न्यायालय के पांच दिसंबर 2012 के स्पष्ट आदेश के बावजूद कि सेबी द्वारा सहारा को अधिशेष राशि वापस कर दी जाएगी, परंतु सेबी ने न तो निवेशकों को भुगतान किया है और न ही सहारा को रिफंड किया है। ऐसे में सेबी के लिए केवल एक ही विकल्प खुला है कि या तो वह सहारा को पूरी राशि वापस करे या निवेशकों को पुनर्भुगतान करे।

उच्च न्यायालय ने सेबी को 25 मार्च या उससे पहले लिखित में अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि उच्च न्यायालय द्वारा उठाए गए सभी सवालों के जवाब देने के लिए मुंबई में सेबी के हेड ऑफ़िस का एक ज़िम्मेदार अधिकारी 28 मार्च को अदालत में उपस्थित हो।