नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने निजी क्षेत्र की कंपनी पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर बड़ी कार्रवाई करते हुए, नए ग्राहकों को शामिल करने पर रोक लगा दी है। आरबीआई ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत यह कदम उठाया है।
आरबीआई ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने शुक्रवार को अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को तत्काल प्रभाव से नए ग्राहकों को शामिल करने पर रोक लगाने का निर्देश दिया है।
आरबीआई ने बैंक को अपने आईटी सिस्टम का व्यापक सिस्टम ऑडिट करने के लिए एक आईटी ऑडिट फर्म नियुक्त करने का भी निर्देश दिया है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड द्वारा नए ग्राहकों को शामिल करना आरबीआई की विशिष्ट अनुमति के अधीन होगा, जोकि आईटी लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा के बाद प्रदान की जाएगी।