इलाहाबाद । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुलाबी शर्ट और जींस पहनकर हाजिर होने पर एक अधिशासी अभियंता पर पांच हजार का जुर्माना लगाया है। साथ ही उनके सर्विस रिकॉर्ड में प्रतिकूल प्रविष्टि दर्ज करने का निर्देश दिया गया है।
वाराणसी सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता विजय कुशवाहा अपने विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारी की पेंशन आदि भुगतान के मामले में उच्च न्यायालय में तलब किए गए थे। मामले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति बी अमित स्थालेकर और न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की पीठ ने यह जुर्माना सुनाया है।
न्यायालय ने अभियंता को गुलाबी शर्ट और जींस पहने देख उनके कैजुअल ड्रेस पर सवाल खड़े किए। न्यायालय ने पूछा क्या प्रथम श्रेणी के अफसर इसी प्रकार कपड़े पहनते हैं। क्या है सरकार द्वारा मान्य ड्रेस कोड है। हमें उम्मीद है कि एक सरकारी अधिकारी को यह पता होगा कि उच्च न्यायालय में हाजिर होते समय उनको क्या ड्रेस पहननी है।
न्यायालय ने अभियंता पर पांच हजार का जुर्माना लगाते हुए निर्देश दिया कि एक माह में रकम न जमा करने पर इसकी वसूली भू-राजस्व की तरह की जाए। न्यायालय ने सिंचाई विभाग के सचिव को उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।