हिसार। हरियाणा के हिसार जिले में थप्पड़ चप्पल कांड में भाजपा नेत्री एवं टिक टॉक स्टार सोनाली फौगाट की जमानत खारिज करवाने के लिए अब मार्केट कमेटी के सचिव सुलतान सिंह के वकील महेन्द्र सिंह नैन ने अदालत में याचिका दाखिल की है।
याचिका में वकील ने सोनाली फौगाट पर गवाहों को धमकाने के आरोप लगाए हैं। सोनाली फौगाट ने गत 5 जून को गांव बालसमंद की अनाज मंडी में मार्केट कमेटी के सचिव सुलतान सिंह की थप्पड़ चप्पल से पिटाई की थी। सचिव सुलतान सिंह की शिकायत पर दर्ज इस केस में पुलिस ने 17 जून को सोनाली फौगाट को गिरफ्तार किया था और उसी दिन उनको जमानत मिल गई थी।
अब शिकायतकर्ता सुलतान सिंह के वकील महेंद्र सिंह नैन जमानत खारिज करवाने के लिए अदालत पहुंच गए हैं। नैन ने सोनाली द्वारा 21 जून को सोशल मीडिया पर जारी वीडियो की सीडी भी कोर्ट में दी है। उसमें अधिवक्ता नैन की तरफ से गवाहों को डराने की बात कही गई है।
याचिका मिलने पर अदालत ने इस पर अगली सुनवाई के लिए एक जुलाई की तारीख दी है। उसी दिन सुलतान सिंह की थप्पड़-चप्पल से पिटाई मामले में चार्ज पर भी बहस होनी है। भाजपा नेत्री और मार्केट कमेटी सचिव के बीच बालसमंद मंडी में 5 जून को विवाद हो गया था।
सोनाली फौगाट ने सुल्तान सिंह की थप्पड़ और चप्पल से पिटाई की थी। उस मामले में आइजी ने एसआईटी का गठन किया। एसआईटी ने सुलतान सिंह की शिकायत की जांच पूरी की और सोनाली को गिर तार कर अदालत में पेश किया था।
अदालत ने कोविड-19 के चलते सोनाली को बेल दे दी थी। शिकायतकर्ता सुलतान सिंह के एडवाकेट महेंद्र सिंह नैन ने शुक्रवार को अतिरिक्त मु य न्यायिक दंडाधिकारी (एसीजेएम) शिफा की अदालत में बेल को कैंसिल करने के लिए याचिका लगाई। याचिका में उन्होंने कहा कि सोनाली फौगाट द्वारा सीआरपीसी की धारा 437 और 3सी में नियमों का उल्लंघन किया गया है।
अधिवक्ता ने कहा कि सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर सोनाली द्वारा गवाहों पर प्रेशर डालने का प्रयास किया गया है। सरकारी वकील रमन वत्स ने कहा कि सोनाली की बेल कैंसिल करने के लिए शिकायतकर्ता के वकील की तरफ से एप्लीकेशन दायर की गई है। उसके साथ एक सीडी भी पेश की गई है। उस पर सुनवाई के लिए अदालत ने एक जुलाई की तारीख लगाई है।