नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने अभिनेता से नेता बने मंसूर अली खान की वह याचिका सोमवार को खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि वह यह प्रदर्शित कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है।
याचिकर्ता ने दावा किया था कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है और न्यायालय चुनाव आयोग को निर्देश दे कि वह विशेषज्ञों की सहायता से और उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की देखरेख में ईवीएम से छेड़छाड़ करने की अनुमति दें।
दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु के डिंडीगुल निर्वाचन क्षेत्र से तमिल अभिनेता चुनाव हार गए थे।