जयपुर। राजस्थान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अन्तगर्त पेंशन प्राप्त कर रहे लाभार्थियों के भौतिक सत्यापन का कार्य अब प्रदेश के किसी भी ई-मित्र से करवा सकेंगे।
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव ओ.पी. बुनकर ने बताया कि पेंशनार्थियों की सुविधा के लिए नियमों में बदलाव करते हुए सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों को राज्य में किसी भी ई-मित्र से भौतिक सत्यापन कराये जाने हेतु छूट प्रदान की गई है।
पूर्व में पेंशनर्स को उनके जिले में संचालित ई-मित्र से भौतिक सत्यापन करवाये जाने की व्यवस्था थीे। नवीन आदेशानुसार पेंशनर्स राज्य में संचालित किसी भी ई-मित्र केन्द्र से भौतिक सत्यापन करा सकते हैं।
उन्होने बताया कि विभाग द्वारा विभिन्न श्रेणियों यथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृृद्धावस्था पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन, मुख्यमंत्री वृृद्धजन सम्मान पेंशन, मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन तथा राजस्थान लघु एवं सीमान्त कृृषक सम्म्मान पेंशन योजना के 82 लाख पेंशनर्स को इससे सुविधा होगी।