अजमेर। अजमेर की एक स्थानीय अदालत ने शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी के खिलाफ अभद्रता करने वाली याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय द्वितीय के न्यायाधीश मुकेश पालीवाल ने कांग्रेस महिला ब्लॉक अध्यक्ष द्वारा लोकसभा उप चुनाव के मतदान के दौरान देवनानी पर अभ्रदता करने का आरोप लगाते हुए अदालत में याचिका दाखिल की थी। न्यायालय के इस आदेश से देवनानी को बडी राहत मिली है।
अजमेर लोकसभा उपचुनाव 2018 के लिए मतदान दिवस पर संत कंवरराम कॉलोनी के समीपस्थ मतदान केंद्र के बाहर देवनानी और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में मतदाताओं को लेकर झड़प हो गई। झड़प के दौरान कथित अभद्रता काे लेकर महिला ब्लाक अध्यक्ष ने पुलिस में मामला दर्ज कराया था।