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PM Narendra Modi biopic release stalled by Election Commission, no releases on april 11?-मोदी के जीवन पर आधारित फिल्म के प्रदर्शन पर चुनाव आयोग की रोक - Sabguru News
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मोदी के जीवन पर आधारित फिल्म के प्रदर्शन पर चुनाव आयोग की रोक

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मोदी के जीवन पर आधारित फिल्म के प्रदर्शन पर चुनाव आयोग की रोक

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जीवन पर आधारित फिल्म पीएम नरेन्द्र मोदी के प्रदर्शन पर रोक लगा दी है।

मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा और चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र एवं अशोक लवासा के हस्ताक्षर से आज जारी आदेश के अनुसार 17वीं लोकसभा चुनाव में 10 मार्च से लागू आर्दश चुनाव आचार संहिता को देखते हुए इस फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाई है।

गौरतलब है कि विपक्षी दलों ने मोदी पर बनी इस फिल्म पर रोक लगाने की मांग की थी और इस फिल्म को लेकर देश भर में विवाद खड़ा हो गया था। इस मामले को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत भी की गई थी।

विपक्षी दलों ने अपनी शिकायत में कहा था कि इस फिल्म में सृजनात्मक आजादी के नाम पर एक पार्टी विशेष और एक उम्मीदवार विशेष को प्रचार दिया गया है और मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश की गई है जो कि आर्दश चुनाव संहिता का उल्लंघन है।

आयोग ने आदेश में कहा है कि आर्दश चुनाव आचार संहिता के तहत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या किसी सिनेमा में इस तरह की प्रचार सामग्री के सार्वजनिक प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी जा सकती है। जिसमें केन्द्र में सत्तारुढ किसी दल या राजनीतिक पार्टी के उम्मीदवार की उपलब्धियों को चुनावी फायदे के लिए दिखाया गया हो।

आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि उच्चतम न्यायालय ने भी निष्पक्ष और मुक्त चुनाव कराए जाने के बारे में फैसला सुनाया है और यह संविधान के बुनियादी ढांचे के अनुरुप है।

उच्चतम न्यायालय ने नौ अप्रेल को इस फिल्म के संदर्भ में यह फैसला सुनाया था कि इस फिल्म से किसी राजनीतिक दल को चुनावी फायदा हो सकता है या नहीं इसके निर्णय का अधिकार चुनाव आयोग को है। इससे पहले चुनाव आयोग ने केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को भी कहा था कि फिल्म के बारे में विचार करते समय वह आर्दश चुनाव आचार संहिता का ख्याल रखे।

आयोग ने छह अप्रेल को अपने आदेश में कहा था कि किसी भी प्रिंट मीडिया में राजनीतिक विज्ञापन की अनुमति पहले आयोग से ली जाए। आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि किसी सिनेमा से आदर्श चुनाव संहिता का उल्लंघन होता है तो उसकी शिकायत की जांच आयोग द्वारा गठित समिति करेगी। जिसकी अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के आवकाश प्राप्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश करेंगे।