मुंबई। फिल्म अभिनेता और व्यवसायी सचिन जोशी को काले धन को वैध बनाना (मनी लॉन्ड्रिंग) मामले में सोमवार को यहां की एक स्थानीय अदालत ने 18 फरवरी तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत मे भेजने का आदेश दिया।
ईडी ने ओमकार समूह के साथ इस मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के प्रावधानों के तहत रविवार को जोशी को गिरफ्तार किया था। जोशी जेएमजे समूह से जुड़े हुए हैं और यह समूह 2017 में तब सुर्खियों में आया था जब व्यवसायी विजय माल्या की किंगफिशर विला को गोवा में खरीदा था।
एजेंसी ने अब इस मामले का पता लगाने के लिए एक जांच शुरू की है। आयकर विभाग ने भी इस संबंध में खोजबीन भी की है। गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय ने बाबूलाल वर्मा और कमल किशोर गुप्ता, मेसर्स ओंकार ग्रुप के प्रवर्तकों (प्रमोटरों) को पीएमएलए के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया था। ओंकार समूह के प्रमोटर्स के खिलाफ औरंगाबाद पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर प्रर्तन निदेशालय जांच कर रहा है।