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न्यूज वेबसाइट ‘कश्मीरियत’ के संपादक अरेस्ट - Sabguru News
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न्यूज वेबसाइट ‘कश्मीरियत’ के संपादक अरेस्ट

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न्यूज वेबसाइट ‘कश्मीरियत’ के संपादक अरेस्ट

श्रीनगर। दक्षिण कश्मीर के न्यूज वेबसाइट ‘कश्मीरियत’ के संपादक काजी शिब्ली पर आपराधिक दंड संहिता की धारा 107 के तहत मामला दर्ज किया गया तथा उन्हें हिरासत में लेकर श्रीनगर के केंद्रीय कारागार में भेज दिया गया है।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि धारा 107 के तहत एक मजिस्ट्रेट के पास शक्ति है कि वह आपातकालीन मामलों में जब शांति के उल्लंघन की आशंका उत्पन्न होती है, तो वह आरोपी व्यक्ति को जांच पूरी करने में सहयोग करने का आदेश देता है। कानून संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति को एहतियातन हिरासत में लेने की भी अनुमति देता है।

अनंतनाग निवासी शिब्ली को शुक्रवार को श्रीनगर पुलिस ने पेश होने के लिए समन जारी किया था। शिब्ली अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ पुलिस के समक्ष पेश हुए और पूछताछ के बाद नये शहर के शेरगारी थाना में उन्हें हिरासत में ले लिया गया। सोमवार को शिब्ली को श्रीनगर केंद्रीय कारागार भेज दिया गया।

यह हालांकि अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि केंद्रीय कारागार में भेजे जाने से पूर्व शिब्ली को किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया था या नहीं। शिब्ली को गत वर्ष जुलाई में जन सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था और उन्हें उत्तर प्रदेश के बरेली जेल में नौ महीने तक रखा गया था।