नई दिल्ली। सरकार ने वाहनों से उत्सर्जित प्रदूषण को कम करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (पीयूसी) में एकरूपता लाने की अधिसूचना जारी कर दी है और तीन महीने बाद पूरे देश में पीयूसी के एक ही प्रारूप को लागू कर दिया जाएगा।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने पीयूसी के इस सामान्य प्रारूप के लिए 14 जून को अधिसूचना जारी की गई है और इसका मक़सद देश भर में एक समान प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के प्रारूप की शुरुआत करना और पीयूसी डाटाबेस को राष्ट्रीय रजिस्टर से जोड़ना।
मंत्रालय ने कहा कि अस्वीकृति पर्ची की अवधारणा पहली बार शुरू हो रही है जिसमें संबंधित उत्सर्जन मानदंडों के अधिक होने वाहन मालिक को अस्वीकृति पर्ची का एक सामान्य प्रारूप दिया जाएगा लेकिन इसमें वाहन मालिक का मोबाइल नंबर, नाम, पता, इंजन और चेसिस नंबर गोपनीय होंगे। वाहन मालिक के मोबाइल नंबर पर सत्यापन और शुल्क के लिए एसएमएस अलर्ट भेजा जाएगा।
सरकार का कहना है कि नये नियम के तहत यदि पर्याप्त कारण है कि वाहन उत्सर्जन मानकों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रहा है तो वाहन चालक या वाहन के प्रभारी व्यक्ति को अधिकृत पीयूसी जांच केंद्र में वाहन लाने की लिखित या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचना दी जा सकती है। आदेश के पालन में विफल रहने पर वाहन मालिक को निर्धारित दंड का भुगतान करना होगा।
मंत्रालय का कहना है कि यदि वाहन मालिक इसका अनुपालन नहीं करता है तो उसके वाहन के पंजीकरण प्रमाण पत्र और किसी भी परमिट को निलंबित कर दिया जाएगा और निर्धारित समय के भीतर पीयूसी प्रमाण पत्र लेने पर पंजीकरण बहाल किया जा सकेगा।