नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली हिंसा मामले में गिरफ्तार जामिया मिल्लिया की छात्रा सफूरा जरगर की जमानत याचिका मंगलवार को मंजूर कर ली।
न्यायमूर्ति राजीव शकधर ने मामले से जुड़े दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद जरगर की 10,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत मंजूर की। न्यायालय ने जरगर को 15 दिन में कम से कम एक बार जांच अधिकारी के संपर्क में रहने और मामले की जांच में बाधा न डालने के निर्देश दिए। न्यायालय ने उसे बिना अनुमति के दिल्ली से बाहर न जाने के भी निर्देश दिए हैं।
जामिया समन्वय समिति की सदस्य जरगर को फरवरी में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसा फैलाने के आरोप में 10 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें पहले भी जमानत पर रिहा गया था, लेकिन गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत विभिन्न आरोपों में फिर गिरफ्तार कर लिया गया।
जरगर की ओर से न्यायालय में प्रस्तुत की गई जमानत याचिका में कहा गया था कि वह जामिया यूनिवर्सिटी में एम फिल की छात्रा है और पांच माह की गर्भवती है अत: उसे मानवीय आधार पर जमानत पर रिहा किया जा सकता है। दिल्ली पुलिस ने हालांकि इस याचिका का न्यायालय में विरोध किया था।