नई दिल्ली | मंगलवार को राज्यसभा से तीन तलाक बिल पास हुआ। इसके बाद ये राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा गया। राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद अब ये बिल कानून बना। इसे 19 सितंबर 2018 से प्रभावी माना जाएगा। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। इससे पहले यह विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित हुआ था। इसे 25 जुलाई को लोकसभा ने जबकि 30 जुलाई को राज्यसभा ने पारित किया था। लोकसभा में विधेयक के पक्ष में 303 और विरोध में 82 मत पड़े थे और राज्यसभा में इसके समर्थन में 99 और विरोध में 84 वोट डाले गये थे। इससे पहले विधेयक को राज्य की प्रवर समिति में भेजने की विपक्ष की मांग को भी सदन में मंजूरी नहीं मिली थी। 19 सितंबर 2018 के बाद से तीन तलाक के आने वाले सभी ममालों की सुनवायी इसी कानून के तहत की जायेगी।