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गोरक्षा से जुड़ी हिंसा को रोकने के लिए केंद्र सरकार कानून बनाये : सुप्रीम कोर्ट
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल की नियुक्ति के लिए नामों के चयन पर त्वरित निर्णय लेने की केंद्र सरकार को सलाह दी है।

न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायाधीश आर भानुमति और न्यायाधीश नवीन सिन्हा की पीठ ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को कहा कि वह लोकपाल की नियुक्ति के लिए नामों का चयन यथाशीघ्र करे।

खंडपीठ की यह सलाह उस वक्त आई जब एटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में चयन समिति की बैठक 19 जुलाई को प्रस्तावित है।

न्यायालय ने कहा कि चयन समिति की प्रस्तावित बैठक के बारे में एटर्नी जनरल की ओर से दी गयी जानकारी के बाद वह कोई आदेश पारित करना नहीं चाहेगा। खंडपीठ ने कहा कि ऐसी स्थिति में हम कोई आदेश जारी करना नहीं चाहते।

हम उम्मीद करते हैं कि चयन समिति और सर्च कमेटी लोकपाल के नाम यथाशीघ्र तय करेगी। सरकार इस मामले में आगामी सोमवार (23 जुलाई) को रिपोर्ट पेश करे। हम मंगलवार (24 जुलाई) को फिर से मामले की सुनवाई करेंगे। न्यायालय गैर-सरकारी संगठन कॉमन कॉज की याचिका पर सुनवाई कर रहा है।