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Prime Minister Crop Insurance Scheme Efforts for timely payment to farmers under - Sabguru News
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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को समय पर भुगतान के प्रयास-कटारिया

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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को समय पर भुगतान के प्रयास-कटारिया
Efforts for timely payment to farmers under Prime Minister Crop Insurance Scheme
Prime Minister Crop Insurance Scheme Efforts for timely payment to farmers under

जयपुर। राजस्थान के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने आज विधानसभा में कहा कि प्रदेश में किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का समुचित लाभ देने के लिए बीमा कंपनियों को समय पर प्रीमियम भुगतान का प्रयास किया जा रहा है।

कटारिया प्रश्नकाल में विधायकों के पूरक पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार की मार्गदर्शिका के अनुसार किसान द्वारा खरीफ की फसल के लिए प्रीमियम जमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तथा रबी की फसल के लिए 31 दिसम्बर निर्धारित है। उन्होंने कहा कि योजना के तहत प्रदेश के किसानों द्वारा खरीफ के लिए दो प्रतिशत, रबी के लिए 1.5 प्रतिशत और व्यावसायिक फसलों के लिए पांच प्रतिशत प्रीमियम जमा कराना पड़ता है। शेष राशि 50-50 के अनुपात में राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार अदा करती है।

उन्होंने कहा कि गत सरकार द्वारा 1135 करोड़ 83 लाख रुपये बकाया छोड़े गये थे, जिनका भुगतान करने के बाद भी राज्य सरकार पर 399 करोड़ रुपये की देनदारियां शेष हैं। उन्होंने बताया कि हाल राज्य में हुई ओलावृष्टि से पॉलिसियों की संख्या बढ़ने से देनदारियां भी बढ़ेगी। उन्हाेंने कहा कि वर्ष 2019-20 में सरकार द्वारा 500 करोड़ का ऋण लिया गया है, जिसमें से 400 करोड़ रुपये का राज्यांश जमा कराया गया है।

उन्होंने बताया कि अजमेर जिले में योजना के तहत खरीफ 2018 में 8 करोड़ 57 लाख का क्लेम दिया गया है। इसके तहत 11 हजार 9 किसानों को भुगतान किया गया है। रबी 2018-19 में 9 करोड़ 18 लाख रुपये के क्लेम के विरूद्ध 7 करोड़ 92 लाख रुपये का भुगतान कर दिया गया है। इस राशि से 10 हजार 953 किसानों को लाभान्वित किया गया है।

उन्होंने बताया कि अजमेर जिले में वर्तमान में एक करोड़ 26 लाख रुपये का भुगतान किया जाना शेष है। इसी प्रकार खरीफ 2019 में 38 करोड़ का प्रीमियम बीमा कंपनियों को राज्यांश के रूप में किया जाना है, जिसमें से 9 करोड़ 96 लाख रुपये का भुगतान कर दिया गया है तथा शेष राशि का भुगतान अगले माह में कर दिया जायेगा।

कटारिया ने बताया कि मूल्यांकन के पश्चात् पहले राज्य सरकार द्वारा अंशदान जमा कराने के बाद ही केन्द्र सरकार द्वारा अंशदान जमा कराया जाता है। इस नियम में परिवर्तन के संबंध में केन्द्र सरकार के साथ बैठक की जा रही है।

इससे पहले विधायक वासुदेव देवनानी के मूूल प्रश्न के जवाब में कटारिया ने बताया कि प्रदेश में किसान परिवारों की पृथक से कोई गणना उपलब्ध नहीं है। राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना केन्द्र सरकार की प्रचालन मार्गदर्शिका के अनुरुप खरीफ 2016 से लागू है।

उन्होंने बताया कि योजना के तहत खरीफ 2017 से रबी 2019-20 तक कृषकों की फसलों का बीमा किया गया जिसमें खरीफ 2017 में 58 लाख 45 हजार, रबी 2017-18 में 35 लाख 48 हजार, खरीफ 2018 में 42 लाख 5 हजार, रबी 2018-19 में 29 लाख 75 हजार, खरीफ 2019 में 44 लाख 49 हजार एवं रबी 2019-20 में 38 लाख 24 हजार कृषक फसल पालिसी सृजित की गई। उन्होंने जिलेवार सृजित की गई फसल बीमा पॉलिसियों का विवरण सदन के पटल पर रखा।