बाड़मेर। राजस्थान के बाड़मेर जिले में एक अदालत ने एक कैदी को दूसरे कैदी की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में बीस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई हैं।
पोक्सो कोर्ट बालोतरा के न्यायाधीश अनिल आर्य ने बाड़मेर में खुली जेल में हत्या के मामले में सजा काट रहे कैदी सुनील को मंगलवार को यह सजा सुनाई। अदालत ने उस पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।
उल्लेखनीय है कि 30 जनवरी 2019 को पीड़िता के पिता ने महिला पुलिस थाना में मामला दर्ज कर बताया कि दो जनवरी 2019 को वह मजदूरी के लिए गया था और उसकी नाबालिग पुत्री खुली जेल परिसर में स्थित कमरे पर अकेली थी।
कैदी सुनील निवासी रतनपुर पुलिस थाना पालनपुर (गुजरात) ने उसे डरा धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद 27 जनवरी को उसकी पुत्री घर पर अकेली होने पर फिर धमकाकर दुष्कर्म किया।