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निजी स्कूलों को कुल फीस का 70 प्रतिशत शुल्क वसूलने का आदेश - Sabguru News
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निजी स्कूलों को कुल फीस का 70 प्रतिशत शुल्क वसूलने का आदेश

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निजी स्कूलों को कुल फीस का 70 प्रतिशत शुल्क वसूलने का आदेश

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश एसपी शर्मा ने राज्य में कोविड़-19 के कारण निजी स्कूलों की फीस को लेकर हो रहे विवाद पर फैसला देते हुए स्कूल संचालकों को कुल फीस की 70 प्रतिशत राशि वसूलनेे आदेश दिया है।

न्यायाधीश शर्मा ने अपने फैसले में कोविड -19 के कारण स्कूल बंद होने के समय के दौरान निजी स्कूल संचालकों को राहत देते हुए अभिभावकों से कुल फीस की 70 प्रतिशत तक वसूली की छूट दी है।.

न्यायालय ने इस फैसले में अभिभावकों पर पड़ने वाले आर्थिक भार को लेकर भी व्यवस्था दी गई है। इसके तहत अभिभावकों को 31 जनवरी तक तीन किस्तों में स्कूल की फीस का भुगतान करना होगा। न्यायालय ने यह आदेश उन तीन याचिकाओं पर दिया गया था जिसके माध्यम से लगभग 200 स्कूलों ने राजस्थान सरकार के फैसले को चुनौती दी थी।