अजमेर। राजस्थान में अजमेर के बहुचर्चित भड़काऊ भाषण प्रकरण के मुख्य आरोपी सैयद गौहर हुसैन चिश्ती को न्यायालय ने आज सात दिन के पुलिस रिमांड पर भेजने के आदेश दिए।
अजमेर दरगाह थाना पुलिस ने अजमेर की न्यायिक मजिस्ट्रेट अजंता अग्रवाल के आवास पर कड़ी सुरक्षा के बीच पेश कर दस दिन के पुलिस रिमांड की मांग की लेकिन न्यायाधीश ने सात दिन की रिमांड स्वीकृत करते हुए 22 जुलाई तक के लिए पुलिस रिमांड मंजूर किया।
दरगाह थाना सीआई दलबीर सिंह फौजदार ने बताया कि भड़काऊ भाषण के मुख्य आरोपी गौहर चिश्ती को हैदराबाद में अपने निवास पर शरण देने वाले एहसानुल्ला उर्फ मोहम्मद मुन्नवर को जमानत मंजूर की।
इससे पहले दरगाह थाना पुलिस क्रिश्चियनगंज थाने से कड़ी सुरक्षा के बीच दोनों आरोपियों को लेकर न्यायाधीश के आवास पर पहुंची। इस दौरान सशस्त्र पुलिस के जवान मौजूद रहे। न्यायाधीश के आदेश के बाद पुनः आरोपियों को क्रिश्चियनगंज थाना ले जाया गया।
उल्लेखनीय है कि सुरक्षा के लिहाज से पुलिस ने भीड़ से बचने के मकसद से आरोपियों को कोर्ट में पेश न कर न्यायाधीश के आवास पर पेश किया। पुलिस को आरोपी सैयद गौहर चिश्ती से विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान करना है। मामले में चार सह आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं।