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दोहरी हत्या : सुरक्षाकर्मी महिपाल सिंह को फांसी की सजा - Sabguru News
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दोहरी हत्या : सुरक्षाकर्मी महिपाल सिंह को फांसी की सजा

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दोहरी हत्या : सुरक्षाकर्मी महिपाल सिंह को फांसी की सजा

गुरुग्राम। गुरुग्राम जिला अदालत में कार्यरत तत्कालीन अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्णकांत की पत्नी व बेटी की हत्या के दोषी सुरक्षाकर्मी महिपाल सिंह को आज फांसी की सजा सुनाई गई।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर परमार की अदालत आज यह फैसला सुनाया। महिपाल को कल दोषी करार दिया गया था। सजा सुनाए जाने के समय आरोपी महिपाल पुलिस हिरासत में अदालत में मौजूद था।

जिला उप न्यायवादी अनुराग हुड्डा व अभियोजन पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता विशाल गुप्ता ने बताया कि अदालत ने सुबह दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दोषी की सजा पर बहस सुनी और देर शाम फैसला सुनाया।

अभियोजन पक्ष ने इस दोहरे हत्याकांड को ‘जघन्य‘ अपराध व ‘विश्वास को तोड़ने का अपराध‘ बताते हुए दोषी को फांसी की सजा की मांग अदालत से की थी। उन्होंने पूर्व में दी गई फांसी की सजा का उल्लेख करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के मामले का उल्लेख किया जिसमें उनके ही सुरक्षाकर्मियों ने हत्या कर विश्वास को तोड़ा था। इसी तर्ज पर दोषी को मृत्युदंड की सजा की मांग अधिवक्ताओं ने की।

दूसरी ओर बचाव पक्ष के अधिवक्ता पीएस शर्मा ने दोषी से रियायत बरतने का आग्रह अदालत से किया और कहा कि उसके परिवार में वृद्ध मां, पत्नी व 2 बेटियां हैं और परिवार में कोई अन्य कमाने वाला नहीं है, इसलिए दोषी की सजा में रियायत दी जाए।

अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जो देर शाम को सुनाया गया। महिपाल को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाई है। फांसी की सजा पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय से पुष्टि होने के बाद मान्य होगी।

अभियोजन पक्ष ने बताया कि इसके अलावा महिपाल को भादंस की धारा 201 में पांच साल की सजा व 10 हजार रुपए जुर्माना तथा 27-54-59 आर्म्स एक्ट में तीन साल की सजा व 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है।