इस्लामाबाद। पाकिस्तान के चुनाव अपील संबंधी न्यायाधिकरण ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के प्रमुख इमरान खान को चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी है।
जियो टीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक न्यायाधिकरण ने बुधवार को पीटीआई प्रमुख के खिलाफ सभी आपत्तियों को खारिज करते हुए उन्हें इस्लामाबाद से चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी।
इससे पहले गत सप्ताह निर्वाचन अधिकारी और अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद अदनान खान ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज के उम्मीदवार शाहिद खाकन अब्बासी, सरदार मेहताब अब्बासी और पीटीआई की नेता आयशा गुलालई समेत इमरान खान के नामांकन पत्र खारिज कर दिए थे।
सभी पर नामांकन के साथ शपथ पत्र में क्लॉज-एन में जानकारी नहीं देने का आरोप था। क्लॉज-एन में सभी से पिछले कार्यकाल के दौरान अपने संसदीय क्षेत्र में किए गए कार्यों का ब्यौरा मांगा गया था।
पीटीआई के नेता इमरान खान ने आज इस्लामाबाद चुनाव न्यायाधिकरण के समक्ष पेश होकर शपथ पत्र के क्लॉज-एन में बताया कि उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में शौकत खानम कैंसर अस्पताल और नामल कॉलेज की स्थापना से लेकर संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरुकता फैलाने का काम किया है।
पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने बुधवार को एक परिपत्र जारी कर 25 जुलाई तक अपने कर्मचारियों की सभी छुट्टियां रद्द कर दी हैं। गौरतलब है कि पाकिस्तान में आगामी 25 जुलाई को संसदीय चुनाव होंगे जिसको देखते हुए तमाम राजनीतिक दल काफी सक्रिय हो गए हैं।