इस्लामाबाद। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने मंगलवार को अल-कादिर ट्रस्ट मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान की गिरफ्तारी को कानूनी करार दिया हैं।
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आमेर फारूक ने इमरान खान को अदालत के परिसर से दिन में गिरफ्तार करने के लिए रेंजर्स के कदम पर उठाए गए सवाल के जवाब में यह बात कही। न्यायालय ने अदालत की अवमानना को लेकर इस्लामाबाद के पुलिस महानिरीक्षक और गृह सचिव को भी नोटिस जारी किया है।
मुख्य न्यायाधीश ने उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार को पूर्व प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी की परिस्थितियों के दौरान मौजूद वकीलों के साथ मारपीट और अदालत की इमारत को क्षति पहुंचाने को लेकर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। उन्होंने रजिस्ट्रार को जांच कर 16 मई तक रिपोर्ट देने का भी निर्देश दिया।
जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार इमरान खान को अल कादिर ट्रस्ट मामले में मंगलवार को उच्च न्यायालय के परिसर के अंदर गिरफ्तार किया गया था जब वह दो मामलों में अदालत में पेश हुए थे।
रिपोर्ट के अनुसार इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पीटीआई समर्थकों ने राजधानी इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और कराची सहित देश भर के शहरों में सड़कों को अवरुद्ध कर दिया, जिससे कई लोग घायल हो गए और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया हैं।