मुल्तान। पाकिस्तान की एक अदालत ने सोशल मीडिया स्टार एवं मॉडल कंदील बलोच की हत्या के तीन साल बाद उसके भाई वसीम खान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जबकि छह अन्य लोगों को बरी कर दिया।
मुल्तान की अदालत ने जिन छह लोगों को बरी किया है उनमें मुस्लिम विद्वान मुफ्ती अब्दुल कावी तथा कंदील के दो अन्य भाई असलम शाहीन और आरिफ शामिल हैं।
वर्ष 2016 में कंदील की पंजाब में उसके आवास पर उसके भाई वसीम ने हत्या कर दी थी। कंदील के पिता मुहम्मद अजीम बलोच ने अपने पुत्र वसीम के खिलाफ हक नवाज और अन्य के साथ मिलकर कंदील की हत्या करने का मामला दर्ज कराया था। उसी वर्ष दिए गए शपथ पत्र में उन्होंने अपने दो अन्य बेटों असलम और आरिफ के भी हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया था।
वसीम ने अदालत के समक्ष अपनी बहन को नशीली दवाई देने और उसकी हत्या करने का जुर्म कबूल कर लिया था। बाद में उसके माता-पिता ने इस वर्ष 21 अगस्त को शपथ पत्र दाखिल कर कहा था कि उन्होंने अपने बेटों को माफ कर दिया और अदालत से भी उन्हें बरी करने की गुहार लगाई थी।
अदालत ने हालांकि यह कहकर उनकी अपील ठुकरा दी कि झूठी शान के लिए हत्या के खिलाफ कानून में संशोधन के बाद हत्या के दोषियों को माफ नहीं किया जा सकता। उन्हें कम से कम 12 वर्ष की कैद की सजा भुगतनी होगी।