ठाणे । कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के मामले में भिवंडी की अदालत ने कल सुनवाई की अगली तारीख 15 दिसंबर निर्धारित की है।
गांधी ने शिकायतकर्ता के संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ वर्ष 2014 में एक रैली में टिप्पणी की थी। भिवंडी के मुख्य न्यायाधीश ए ए शेख ने श्री गांधी को अदालत में सुनवाई के समय हाजिर नहीं होने की छूट दे दी है।
गांधी के वकील नारायण अय्यर ने कांग्रेस अध्यक्ष को राजनीतिक प्रतिबद्धताओं के कारण सुनवाई की तारीख पर हाजिर नहीं होने की छूट के लिए याचिका दाखिल की थी।