सूरत। वरिष्ठ कांग्रेस नेता, पूर्व पार्टी अध्यक्ष और लोकसभा सांसद राहुल गांधी आपराधिक मानहानि के एक मामले में आज गुजरात के सूरत शहर की एक अदालत में पेश हुए।
गांधी हवाई अड्डे से सत्र अदालत परिसर पहुंचे और वहां स्थित चीफ़ जूडिशियल मजिस्ट्रेट एएन दवे की अदालत में पेश हुए और उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया। इससे पहले उन्होंने ट्वीट किया था कि अस्तित्व का पूरा रहस्य ही भयमुक्तता है। अदालत ने इस मामले में अगली तिथि 12 जुलाई मुक़र्रर की।
यह मामला सूरत के स्थानीय भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने दायर किया था। आरोप है कि 2019 के पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान गांधी ने कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली में पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के आरोपी और भगोड़े व्यवसायी नीरव मोदी, आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना करते हुए कहा था कि सभी मोदी चोर हैं।
ऐसा कर उन्होंने मोदी समुदाय की भावना को आहत किया और मानहानि की थी। यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत दर्ज की गई थी। गांधी पिछली बार 10 अक्टूबर 2019 को इस प्रकरण में अदालत में पेश हुए थे। गांधी अदालत में पेशी के बाद नई दिल्ली लौटने के लिए हवाई अड्डा रवाना हो गए।
ज्ञातव्य है कि गुजरात में गांधी के ख़िलाफ़ मानहानि के कुल तीन मामले दर्ज हैं। इनमें से दो अहमदाबाद में हैं। उन मामलों में उन्हें व्यक्तिगत पेशी से छूट और ज़मानत मिली हुई है। इनमें भी वह 11 अक्टूबर 2019 को अदालत में पेश हुए थे। इनमें से एक मामला अहमदाबाद महानगरपालिका के भाजपा के पार्षद कृष्णवदन ब्रह्मभट्ट ने दर्ज कराया है।
उनका आरोप है कि गांधी ने भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह को जबलपुर में अपनी एक चुनावी रैली में हत्या का आरोपी बता दिया था। दूसरा मामला अहमदाबाद ज़िला सहकारी बैंक के तत्कालीन चेयरमैन ए पटेल ने नोटबंदी के दौरान इस बैंक में बड़े पैमाने पर पुराने नोट बदलने के बारे में गांधी के ट्वीट और बयान को लेकर दर्ज कराया था। तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह इस बैंक के तब निदेशक भी थे।