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Rahul gandi bail granted in court in ADC bank defamation case - Sabguru News
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एडीसी बैंक मानहानि मामला : कोर्ट में हुए पेश हुए राहुल, मिली जमानत

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एडीसी बैंक मानहानि मामला : कोर्ट में हुए पेश हुए राहुल, मिली जमानत
Rahul, bail granted in court in ADC bank defamation case
 Rahul, bail granted in court in ADC bank defamation case
Rahul, bail granted in court in ADC bank defamation case

अहमदाबाद। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक में नोटबंदी के दौरान बड़े पैमाने पर रद्द किए गए नोट जमा किए जाने के बारे दिए गए बयानों को लेकर दायर मानहानि के एक मामले में आज गुजरात के अहमदाबाद की एक अदालत में पेश हुए जिसने उन्हें जमानत दे दी।

पिछले साल अगस्त माह में एडीसी बैंक के चेयरमैन अजय पटेल ने अदालत में मानहानि का मामला दर्ज कराया था। इस बैंक के निदेशकों में भाजपा के अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हैं। उन्होंने इस मामले में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला को भी आरोपी बनाया है।

दोपहर साढ़े बारह बजे यहां सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे गांधी दोपहर बाद साढ़े तीन बजे यहां मेट्रो कोर्ट परिसर में कोर्ट संख्या 13 में अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट निराली बी मुंशी की अदालत में पेश हुए।

उन्होंने अदालत में खुद को दोषी मानने से इंकार किया और इसके बाद उन्होंने जमानत की अर्जी दी जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा उनके जमानतदार बने। गांधी को 15 हजार रूपए की जमानत राशि और इतनी ही राशि का निजी मुचलका भी देना पड़ा।

अदालत ने लगभग आधे घंटे की कार्यवाही के बाद सुनवाई की अगली तिथि सात सितंबर तय की। इससे पहले अभियोजन पक्ष के वकील एसवी राजू ने अदालत से कहा था कि इस मामले में गांधी को जमानत लेनी पड़ेगी। गांधी की ओर से आज हालांकि इस मामले में व्यक्तिगत पेशी से छूट की कोई अर्जी नहीं दी गई है।

कांग्रेस ने एक बयान में कहा है गांधी के खिलाफ देश भर में दायर 20 से अधिक मानहानि के मुकदमें उन्हें डराने और प्रताड़ित करने की नीयत से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के कायकर्ताओं ने किए हैं पर गांधी बिना इनसे भयभीत हुए इनका सामना करेंगे और सभी मामलों में निर्भिकता के साथ अदालतों में अपना पक्ष रखेंगे।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने इस मामले को प्रथम दृष्टया मानहानि का मामला मानते हुए गांधी और सुरजेवाला को समन जारी किया था। अदालत ने गत 27 अगस्त को इस मामले की जांच के आदेश दिए थे और बाद में साक्ष्याें की जांच की गई थी।

पिछले साल जून में सुरजेवाला ने एक संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया था कि इस बैंक में आठ नवंबर 2016 को नोटबंदी की घोषणा के बाद मात्र पांच दिन में ही 745.58 करोड रूपए के पुराने रद्द किए गए 500 और 1000 रूपए के नोट बदल दिए थे। उस अवधि में देश के कुल 370 जिला सहकारी बैंक में नोटों की ऐसी यह सबसे बड़ी अदलाबदली थी।

उन्होंने आरोप लगाया था कि बैंक के चेयरमैन पटेल स्वयं भाजपा के एक नेता हैं और शाह के करीबी सहयोगी हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि गुजरात में भाजपा नेताओं की अध्यक्षता वाले 11 जिला सहकारी बैंकों ने नोटबंदी के पहले पांच दिन में ही 3,118.51 करोड़ रूपए जमा कराए गए थे।

गांधी ने भी इस मामले में शाह और भाजपा पर निशाना साधते हुए 22 जून को ट्विट किया था- बधाई हो अमित शाह जी, निदेशक, अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक। आपके बैंक ने पुराने नोटों को बदलने में पहला पुरस्कार हासिल किया है। महज पांच दिन में ही 750 करोड़ रूपए। करोड़ो भारतीय जिनकी जिंदगी नोटबंदी ने बर्बाद कर दी थी, आपकी इस उपलब्धि को सलाम करते हैं।

पटेल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं के झूठे आरोपों ने बैंक की छवि को नुकसान पहुंचाया है और इसके लिए उनके खिलाफ मानहानि का मामला चलाया जाना चाहिए । हालांकि पटेल आज अदालत मेें उपस्थित नहीं थे।

ज्ञातव्य है कि गुजरात में इसके अलावा गांधी के खिलाफ मानहानि के दो अन्य मामलों में भी समन जारी हो चुके हैं। अहमदाबाद की एक अन्य मेट्रोपाॅलिटन अदालत ने जबलपुर की एक चुनावी रैली में गांधी द्वारा अमित शाह को हत्या का अभियुक्त कहे जाने को लेकर यहां महानगरपालिका में भाजपा के एक पार्षद की ओर दायर मानहानि के मामले में गत मंगलवार को ही दोबारा समन जारी कर उन्हें नौ अगस्त को पेश होने को कहा है।

बेंगलूरू की एक रैली में सभी मोदी चोर हैं कहने को लेकर सूरत में विधायक पूर्णेश मोदी की ओर से दायर मानहानि के एक अन्य मामले में भी मंगलवार को वहां की अदालत ने गांधी के खिलाफ समन जारी कर 16 जुलाई को पेश होने कहा है।