अहमदाबाद। गुजरात में अहमदाबाद की एक अदालत ने मानहानि से जुड़े एक मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को आज राहत देते हुए उन्हें व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी।
सत्तारूढ़ भाजपा के नेता तथा स्थानीय महानगरपालिका के निर्वाचित सदस्य कृष्णवदन ब्रह्मभट्ट ने गांधी द्वारा पिछले साल लोकसभा चुनाव से पूर्व मध्यप्रदेश के जबलपुर की एक सभा में तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को हत्या का आरोपी कहने पर यह मामला दर्ज किया था। गांधी को अदालत में पेश होकर ज़मानत भी लेनी पड़ी थी।
उनके वक़ील ने उनकी व्यस्तता का हवाला देते हुए नियमित व्यक्तिगत पेशी से छूट की दरखास्त की थी जिसे चीफ़ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट आर बी इटालिया ने आज मंज़ूर कर लिया।
गुजरात की दो अन्य अदालतों में भी गांधी के ख़िलाफ़ मानहानि सम्बंधी दो अन्य मामले चल रहे हैं। कथित तौर पर ‘सभी मोदी चोर हैं’ कहने पर उनके ख़िलाफ़ भाजपा के नेता पूर्णेश मोदी ने सूरत में मामला दर्ज कराया है।
जबकि पूर्व में नोटबंदी के बाद अहमदाबाद सहकारी बैंक पर 750 करोड़ रुपए के पुराने नोट बदलने का आरोप लगाने पर बैंक के अध्यक्ष अजय पटेल ने भी अहमदाबाद की एक अन्य अदालत में मानहानि का मामला दर्ज कराया था। शाह इस बैंक के निदेशकों में एक थे। इस मामले में भी पेशी से छूट की उनकी अर्ज़ी पर अदालत ने अपना फ़ैसला सुरक्षित रखा है।