नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने ‘चौकीदार चोर है’ वाले बयान से जुड़े अदालत की अवमानना मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को मंगलवार को आड़े हाथों लेते हुए छह मई तक नया हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया।
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति के. एम. जोसेफ की पीठ ने श्री गांधी के हलफनामे से असंतोष जताया।
न्यायमूर्ति गोगोई ने हलफनामे में प्रयुक्त शब्द ‘रिग्रेट’ (खेद) को कोष्ठक में रखे जाने पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि हम हलफनामे को समझ नहीं पाए। इस पर गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने न्यायालय से कहा कि उनके मुवक्किल नया हलफनामा दायर करेंगे, इस पर न्यायालय ने उन्हें नये हलफनामे के लिए अगले सोमवार तक का समय दिया।
इससे पहले सुनवाई के दौरान सिंघवी ने कहा कि उनके मुवक्किल शीर्ष अदालत के हवाले से ‘चौकीदार चोर है’ के बयान को जोड़ने को लेकर खेद प्रकट करते हैं। याचिकाकर्ता मीनाक्षी लेखी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि गांधी कभी बयान से मुकर जाते हैं तो कभी कहते हैं कि उन्होंने आदेश की समीक्षा नहीं की थी। इसलिए यह हलफनामा खारिज किया जाना चाहिए।
न्यायालय ने पुनर्विचार याचिकाओं को लेकर केंद्र सरकार की प्रारम्भिक आपत्तियों को खारिज कर दिया था, जिसके बाद गांधी ने कहा था कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है कि चौकीदार चोर है। इसे लेकर लेखी ने अदालत की अवमानना का मामला दर्ज किया है।