रायपुर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोपी छत्तीसगढ़ की रायपुर केन्द्रीय़ जेल को बन्द कालीचरण महराज को महाराष्ट्र पुलिस आज ट्रांजिट रिमांड पर लेकर रवाना हो गई।
महाराष्ट्र पुलिस ने स्थानीय जिला अदालत में कालीचरण महराज को महाराष्ट्र ट्रांजिट रिमांड पर ले जाने के लिए अर्जी लगाई थी जिस पर न्यायाधीश भूपेन्द्र कुमार वासनीकर ने कालीचरण को ट्रांजिट रिमांड पर ले जाने की अनुमति प्रदान करते हुए 13 जनवरी से पहले रायपुर में अदालत में पेश करने का आदेश दिया है। इस आदेश के बाद रायपुर केन्द्रीय जेल से महाराष्ट्र पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर लेकर रवाना हो गई।
कालीचरण पर महाराष्ट्र के दो शहरों पुणे एवं अकोला में मामले दर्ज हैं। कालीचरण को महाराष्ट्र पुलिस छह जनवरी को वहां दर्ज मामले में अदालत में पेश किया जाएगा।महाराष्ट्र पुलिस को वहां अदालतों में पेश करने के बाद 13 जनवरी से पहले रायपुर में उसे लाकर अदालत में फिर पेश करना हैं।
ज्ञातव्य हैं कि गत 26 दिसम्बर को रायपुर के रावणभाटा में धर्म संसद में दिए विवादित व्याख्यान पर थाना टिकरापारा में कालीचरण के विरुध्द धारा 294, 505(2) भादवि का अपराध दर्ज किया गया था।
विवेचना के दौरान साक्ष्यों के आधार पर धारा 153 A (1)(A), 153 B (1)(A), 295 A,505(1)(B), 124A भादवि को भी इसमें जोड़ दिया गया। राजद्रोह की धारा के चलते जिला अदालत से कालीचरण की जमानत खारिज हो चुकी हैं।