पाली। एमसीएमसी एवं मीडिया माॅनीटरिंग प्रकोष्ठ में नियुक्त कार्मिकों की बैठक में गुरुवार को नोडल अधिकारी यूआईटी सचिव इंदाराम मेघवंशी ने संपूर्ण निष्ठा, निष्पक्षता एवं सतर्कता के साथ निर्वाचन दायित्वों के निर्वहन के निर्देश दिए।
उन्होंने प्रकोष्ठ में नियुक्त अधिकारियों व कर्मचारियों को बताया कि इलेक्ट्राॅनिक मीडिया में कोई भी विज्ञापन बिना अधिप्रमाणन के नहीं दिखाया जा सकेगा। प्रिंट मीडिया में भी 6 एवं 7 दिसंबर को प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों का अधिप्रमाणन आवश्यक होगा।
विज्ञापन के निर्माण व प्रसारण की लागत अभ्यर्थी अथवा राजनीतिक दल के खाते में जोड़ी जाएगी। विज्ञापन अधिप्रमाणन समिति का गठन लोकसभा रिटर्निंग अधिकारी स्तर पर किया गया है। बल्क एसएमएस एवं वाॅइस मैसेज का भी अधिप्रमाणन आवश्यक होगा।
अधिप्रमाणन के लिए अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप में विज्ञापन की सीडी एवं ट्रांस्क्रिप्ट सहित आवेदन प्रस्तुत करना होगा तथा निर्माण व प्रसारण की लागत अंकित करनी होगी। विज्ञापन अधिप्रमाणन आवेदन प्रसाारण समय से कम से कम तीन दिन पहले प्रस्तुत करना होगा तथा समिति द्वारा 48 घंटे में आवेदन का निस्तारण किया जाएगा।
मास्टर ट्रेनर गजेंद्र दवे ने बताया कि माॅडल कोड आॅफ कंडक्ट के लिहाज से सोशल मीडिया पर इस बार खास नजर रहेगी। अभ्यर्थियों को अपने नामांकन के समय सोशल मीडिया अकाउंट की जानकारी देनी होगी।
हालांकि अपने अकाउंट पर किसी मैसेज, टिप्पणी, फोटो या वीडियो की श्रेणी में कोई भी सामग्री अपलोड करने को राजनैतिक विज्ञापन नहीं माना गया है और इसके अधिप्रमाणन की जरूरत नहीं है। राजनीतिक दल या अभ्यर्थी द्वारा भी स्वयं के खाते में अपलोड की गई सामग्री के अधिप्रमाणन की जरूरत नहीं है।
राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों के कार्यायल में कार्यरत सोशल मीडिया टीम को होने वाला भुगतान इंटरनेट कंपनी व वेबसाइट को किया जाने वाला भुगतान चुनाव व्यय में जोड़ा जाएगा। सोशल मीडिया में प्रकाशित, प्रसारित सामग्री आचार संहिता के दायरे में आएगी।
जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी अजय कुमार ने बताया कि लोकसभा क्षेत्र रिटर्निंग अधिकारी सुधीर कुमार शर्मा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एवं माॅनीटरिंग कमेटी का गठन किया गया है। एमसीएमसी प्रकोष्ठ के माध्यम से विभिन्न प्रिंट एवं इलेक्ट्राॅनिक माध्यमों तथा सोशल मीडिया पर आने वाली सामग्री पर नजर रखी जानी है।
प्रकोष्ठ द्वारा चुनाव के दौरान दिए जाने वाले विज्ञापनों की लागत ज्ञात कर लेखा दल को भिजवाई जाएगी। मीडिया प्रकोष्ठ के अलावा व्यय पर्यवेक्षक, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय आदि भी पेड न्यूज के प्रकरणों के स्रोत रहेंगे।
एमसीएमसी द्वारा संदेहास्पद पेड न्यूज प्रकरण माने जाने पर विधानसभा आरओ को अभ्यर्थी को नोटिस देने के लिए प्रकरण भेजा जाएगा। अभ्यर्थी के जवाब के बाद प्रकरण पुनः एमसीएमसी को प्रस्तुत किया जाएगा। एमसीएमसी द्वारा कन्फर्म पेड न्यूज माने जाने पर पेड न्यूज की लागत अभ्यर्थी के खाते में जोड़ी जाएगी।
मतदान कर लोकतांत्रिक परम्पराओं की मर्यादा बनाए रखें
मतदाता जागरूकता के लिए चलाए जा रहे स्वीप कार्यक्रम के तहत निर्वाचन विभाग की ओर से आईटीआई में प्रशिक्षणार्थियों को मतदान करने की शपथ दिलाई। पाली उपखंड एवं रिटर्निंग अधिकारी महावीरसिंह राठौड़ ने संस्थान में संचालित हो रहे, विभिन्न ट्रेड के प्रशिक्षणार्थियों को 7 दिसंबर को होने वाले विधानसभा आम चुनाव-2018 के लिए मतदान महत्ता बताई।
इस दौरान राठौड़ ने कहा कि हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते है। इसलिए हम अपने देश की लोकतांत्रिक परम्पराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर, धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।