अजमेर। विधानसभा आम चुनाव 2018 में आगामी 7 दिसम्बर को अधिक से अधिक मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गुरूवार को जिला निर्वाचन अधिकारी आरती डोगरा ने स्वीप कार्यक्रम के तहत सैल्फी कट आउट जारी किए।
चुनाव सेल्फी प्रोप लांच करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी आरती डोगरा ने कहा कि इन कटआउट के साथ चुनाव सेल्फी लेकर इसे सोशल मीडिया फेसबुक, ट्वीटर पर हैस टैग वोट अजमेर पर शेयर कर सकते हैं। प्राप्त सभी सेल्फीज का निरीक्षण किया जाएगा, सबसे बेस्ट सेल्फी को जिला प्रशासन द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा।
बूथ पधारज्यो सा की थीम पर अलग-अलग पोशाकों में कट आउट बनाए गए हैं। जो काफी आकर्षक है तथा मतदाताओं को स्वतः ही अपनी ओर खींंचते है। उन्होंने बताया कि इन कट आउट्स बनाने का मुख्य उद्देश्य मतदान को शत प्रतिशत सुनिश्चित करना है।
उन्होंने बताया कि वोट आग्रह के लिए बूथ पधारज्यो सा के लोगो के साथ बने कट आउट शहर में जगह जगह लगाए जाएंगे। इन कटआउट के साथ सभी युवा, किशोर प्रौढ़, वृद्ध आदि चुनाव सेल्फी लें और सोशल मीडिया फेसबुक, ट्वीटर पर हैस टैग वोट अजमेर पर भेजें।
इसे वाट्सअप नं. 9509205640 पर सेल्फी भेजकर भी बेस्ट चुनाव सेल्फी का अवार्ड जीता जा सकता है। इन सैल्फी कट आउट्स का डिजाइन आकांशा शर्मा एवं अलका शर्मा ने तैयार किया है।
निर्वाचन अधिकारी एवं कलक्टर आरती डोगरा ने सेल्फी लेकर फोटो भेजने के प्रभावी कार्यक्रम को मतदान से जोड़कर आज वोट देने के महत्व को उजागर किया। आगामी 7 दिसम्बर को विधान सभा चुनाव में वोट अवश्य देने जाना है। वोट देना न केवल हमारी जिम्मेदारी है बल्कि हमारा अधिकार भी है।
मतदाता जिला प्रशासन द्वारा तैयार चुनाव सेल्फी लेकर मतदान के महत्व को अपने साथियों के साथ शेयर भी करें एवं जिला प्रशासन द्वारा जारी बूथ पधारज्यो सा के महत्व को जन जन तक पहुंचाएं।
इस मौके पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं स्वीप प्रकोष्ठ के अधिकारी अरूण गर्ग, अतिरिक्त जिला कलक्टर एमएल नेहरा, अबु सूफियान चौहान, अशोक कुमार योगी, उपखण्ड अधिकारी अजमेर अंजली राजोरिया, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्योति ककवानी सहित अनेक प्रशासनिक अधिकारी एवं मीडियाकर्मी उपस्थित थे।
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन का अधिप्रमाणन जरूरी
विधानसभा चुनाव के तहत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर किसी भी तरह के विज्ञापन जारी करने से पहले संबंधित राजनीतिक दल एवं अभ्यर्थियों को अधिप्रमाणन कराना जरूरी है। इसका खर्च राजनीतिक दल एवं अभ्यर्थी के खाते में जोड़ा जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी आरती डोगरा ने बताया कि राजनैतिक प्रकृति का कोई भी विज्ञापन जिसे अभ्यर्थी या राजनैतिक दल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशित करना चाहता हो, उसे सक्षम स्तर से प्रमाणित कराना आवश्यक है। विज्ञापन अधिप्रमणित होने के बाद ही आमजन या कार्यकर्ताओं को दिखाया जा सकेगा। विज्ञापन में आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित की जाएगी।
उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तहत ऑडियो विज्ञापन, रेडियों एवं एफएम चैनल पर तथा विजुअल विज्ञापन, टेलीविजन, केबल नेटवर्क, सिनेमा, मोबाइल फोन, वीडियो वैन, इंटरनेट एवं सोशल मीडिया पर जारी किए जा सकते हैं।