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rajasthan assembly elections 2018 : Voter I-card or photo documents for casting vote-मतदान के लिए फोटो पहचान पत्र के अलावा वैकल्पिक दस्तावेज भी मान्य - Sabguru News
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मतदान के लिए फोटो पहचान पत्र के अलावा वैकल्पिक दस्तावेज भी मान्य

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मतदान के लिए फोटो पहचान पत्र के अलावा वैकल्पिक दस्तावेज भी मान्य
Voter I-card or photo documents for casting vote
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Voter I-card or photo documents for casting vote

जयपुर। चुनाव आयोग ने सात दिसंबर को राज्य की 200 सीटों पर होने वाले मतदान के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र के साथ कुछ अन्य वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों को भी मान्यता दी है।

मुख्य चुनाव अधिकारी आनंद कुमार ने सोमवार को बताया कि राज्य में सात दिसंबर को मतदान के लिए मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाता को मतदान से पहले अपनी पहचान स्थापित करने के लिए सामान्यतः चुनाव आयोग द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र दिखाने की बाध्यता होती है।

यदि मतदाता किसी कारणवश यह पहचान पत्र नहीं दिखा पाता है तो उसे वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज के रूप में मान्य दस्तावेजों में से किसी एक को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

कुमार ने बताया कि मतदाता को अपनी पहचान के लिए पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, राज्य या केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैकों या डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, आरजीआई एवं एन.पी.आर द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी फोटो मतदाता पर्ची, विधायकों, सांसदों को जारी किए सरकारी पहचान पत्र, आधार कार्ड दिखाने होंगे।

उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा पंजीकृत मतदाताओं को घर-घर जाकर फोटोयुक्त मतदाता पर्ची का वितरण किया जा रहा है। इसके बावजूद यदि किसी मतदाता तक यह पर्ची नहीं पहुंची हो तो वह जिला चुनाव अधिकारी या निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी से संपर्क कर प्राप्त कर सकता है।

कुमार ने बताया कि फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र में लेखनी तथा वर्तनी की अशुद्धि आदि को नजरअन्दाज किया जाएगा बशर्ते कि मतदाता की पहचान एपिक कार्ड से सुनिश्चित की जा सके।

उन्होंने यह भी बताया कि कोई मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करता है, जो कि किसी अन्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, ऐसे ईपीआईसी भी पहचान स्थापित करने के लिए स्वीकृत किए जाएंगे, बशर्ते कि निर्वाचक का नाम जहां वह मतदान करने आया है, उस मतदान स्थल से संबंधित मतदाता सूची में उपलब्ध होना चाहिए।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि यदि मतदाता सूची, फोटो पहचान पत्र, फोटो मतदाता पर्ची में मतदाता की फोटो मेल नहीं करती है तो मतदाता की पहचान सुनिश्चित करने के लिए मतदाता को चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी एक वैकल्पिक फोटो दस्तावेज भी प्रस्तुत करना होगा।