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राजस्थान : राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए कई फैसले - Sabguru News
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राजस्थान : राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए कई फैसले

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राजस्थान : राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए कई फैसले

जयपुर। राजस्थान में राज्य मंत्रिमंडल एवं मंत्रिपरिषद की आज हुई बैठक में दो अक्टूबर से राज्य में प्रशासन गांवों के संग एवं प्रशासन शहरों के संग अभियान संचालित करने, विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन, राजस्थान राज्य पारिस्थितिकी पर्यटन नीति-2021 के अनुमोदन, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना लागू करने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय किए गए।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि बैठक में चिरंजीवी योजना, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, इंदिरा रसोई योजना, राजस्थान गवर्नमेंट हैल्थ स्कीम, राजीव गांधी युवा विकास प्रेरक योजना एवं कोविड वैक्सीनेशन पर भी चर्चा की गई।

मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभाग के कार्मिकों के सेवा नियमों में एकरूपता लाने तथा सरलीकरण के उद्देश्य से राजस्थान शैक्षिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम-2021 की अधिसूचना के प्रारूप का अनुमोदन किया। इससे विद्यमान पृथक-पृथक सेवा नियमों राजस्थान शिक्षा सेवा नियम-1970 तथा राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम-1971 की विसंगतियों एवं जटिलताओं को दूर किया जा सकेगा।

सूत्रों ने बताया कि कैबिनेट ने राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम-1989 में संशोधन को मंजूरी दी है। इस संशोधन के पश्चात भविष्य में अधीनस्थ पुलिस सेवा की सीधी भर्ती के लिए बार-बार आयु में अलग से छूट देने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

बैठक में पशुपालन विभाग में वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी एवं उच्चतर पदों पर पदोन्नति में विसंगतियों को दूर करने के लिए राजस्थान पशुपालन सेवा नियम-1963 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। इससे विभाग में सभी अधिकारियों को समानुपातिक रूप से पदोन्नति का लाभ मिल सकेगा तथा जिला स्तरीय अधिकारियों (संयुक्त निदेशक) के पद प्रत्येक वर्ष पदोन्नति से भरे जा सकेंगे।

मंत्रिमंडल ने राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों के कार्मिकों के लिए राजस्थान तकनीकी शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम-1973 में संशोधन की स्वीकृति दी है। इससे राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेजों में कार्यरत अधीनस्थ सेवाओं के कार्मिकों के लिए साक्षात्कार के स्थान पर लिखित परीक्षा का प्रावधान किया जा सकेगा।

इसके अलावा राजस्थान सेवा नियम-1951 तथा राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम-2013 में संशोधन को भी मंजूरी दी गयी। इन संशोधनों के जरिए राजस्थान गवर्नमेंट हैल्थ स्कीम (आरजीएचएस) लागू करने पर राज्य सरकार के सेवारत कार्मिकों के द्वारा सेवा के दौरान राजस्थान स्टेट पेंशनर्स मेडिकल कंसेशन स्कीम के स्थान पर आरजीएचएस में अंशदान किए जाने का प्रावधान किया गया है।

सूत्रों ने बताया कि बैठक में राजस्थान राज्य पारिस्थितिकी पर्यटन नीति-2021 का भी अनुमोदन किया गया। इससे राज्य में पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तथा रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध हो सकेंगे।

इनके अलावा बैठक में राज्य में दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के क्रियान्वयन के लिए स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) के गठन, राज्य सहयोग करार, शेयर होल्डिंग एग्रीमेंट तथा मेमोरेंडम एवं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का अनुमोदन किया गया। इससे राज्य सरकार द्वारा रीको को क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के रूप में पदाभिहित करते हुए इस परियोजना का क्रियान्वयन किया जाएगा।

सूत्रों ने बताया कि कैबिनेट के बाद मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रशासन गांवों के संग अभियान तथा प्रशासन शहरों के संग अभियान की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। दोनों अभियान गांधी जयंती के अवसर पर इसी वर्ष दो अक्टूबर से प्रारंभ होंगे।

प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत कुल 11 हजार 341 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर शिविर लगाकर 19 विभागों के कार्यों का संपादन किया जाएगा। इसी तरह प्रशासन शहरों के संग अभियान राज्य के कुल 213 नगरीय निकायों में संचालित किया जाएगा। इस अभियान में राज्य के 14 नगर विकास न्यास एवं 3 विकास प्राधिकरण भी शामिल होंगे।

सूत्रों ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने छठे राज्य वित्त आयोग के वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के लिए प्रस्तुत अंतरिम प्रतिवेदन का भी अनुमोदन किया। राज्य सरकार द्वारा इस अंतरिम प्रतिवेदन को कार्यवाही रिपोर्ट के साथ आगामी विधानसभा सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा।

इनके अलावा बैठक में युवाओं तथा बेरोजगारों के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरु करने, फ्लेट श्रेणी के उपभोक्ताओं को भी मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का लाभ दिलाने, कॉलेजों के मापदंड निर्धारण के लिए कैबिनेट सब-कमेटी का गठन करने सहित अन्य फैसले किए गए।