जयपुर। राजस्थान सरकार के आज कोरोना नियमों में और छूट देने से अब प्रदेश में बाजार रात दस बजे तक खुले रह सकेंगे वहीं दो सौ लोगों के साथ धार्मिक समारोह भी आयोजित हो सकेंगे।
गृह विभाग ने इस संबंध में नई गाइडलाइन जारी की हैं और इसके अनुसार सभी शॉपिंग मॉल्स और दुकानें रात दस बजे तक खुली रहेंगी। इसी तरह सुबह छह बजे से रात दस बजे तक धार्मिक समारोह की भी अनुमति भी दी गई है जिसमें अधिकतम दो सौ लोग शामिल हो सकेंगे।
इस दौरान केवल वे लोग अनुमत होंगे जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की कम से कम एक डोज लगवा ली हो एवं साथ ही कोविड उपयुक्त व्यवहार मास्क का अनिवार्य उपयोग, सेनेटाइजेशन, दो गज की दूरी एवं बंद स्थानों पर उचित वेंटिलेशन का ध्यान रखना भी अतिआवश्यक होगा।
इसी तरह पशु हाट मेला और हाट बाजारों को खोलने की अनुमति भी दी गई हैं जबकि राज्य में रात ग्यारह बजे से सुबह पांच बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा। यह दिशा निर्देश आज से ही लागू होंगे।