जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पटाखों से निकलने वाले विषैले धुएं से कोविड-19 संक्रमित रोगियों एवं आमजन के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए प्रदेश में पटाखों की बिक्री एवं आतिशबाजी पर रोक लगाने तथा बिना फिटनेस के धुआं उगलने वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
गहलोत ने रविवार शाम को मुख्यमंत्री निवास पर प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण की स्थिति, ‘नो मास्क-नो एंट्री’ तथा ‘शुद्ध के लिए युद्ध’ अभियान की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के इस चुनौतीपूर्ण समय में प्रदेशवासियों की जीवन की रक्षा सरकार के लिए सर्वोपरि है।
गहलोेत ने कहा कि आतिशबाजी से निकलने वाले धुएं के कारण कोविड मरीजों के साथ ही हृदय एवं श्वास रोगियों को भी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। ऎसे में, दीवाली पर लोग आतिशबाजी से बचें। उन्होंने पटाखों के विक्रय के अस्थायी लाईसेन्स पर रोक लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शादी एवं अन्य समारोह में भी आतिशबाजी को रोका जाए।
उन्होंने कहा कि जर्मनी, यूके, फ्रांस, इटली, स्पेन जैसे विकसित देशों में कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो गई है। कई देशों को तो पुनः लॉकडाउन लगाने पर मजबूर होना पड़ा है। हमारे यहां भी ऎसी स्थिति उत्पन्न न हो जाए, इसे देखते हुए हमें भी सावधानी बरतनी होगी।
उन्होंने वाहन चालकों से अपील की है कि वे लालबत्ती होने पर वाहनों के इंजन को बंद कर दें। साथ ही, मौहल्लों में कचरे को न जलाएं। ऎसे छोटे, किन्तु महत्वपूर्ण उपाय अपनाकर हम सभी पर्यावरण प्रदूषण रोकने और प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों में सहयोग कर सकते हैं।
गहलोत ने कहा कि प्रदेश में 2000 चिकित्सकों की भर्ती प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाए। परीक्षा परिणाम में चयनित चिकित्सकों को समस्त प्रक्रिया 10 दिन के भीतर पूरी कर जल्द नियुक्ति दी जाए। इससे कोरोना सहित अन्य रोगों के उपचार में मदद मिलेगी।
अनलॉक-6 की गाइडलाइन पर चर्चा के दौरान प्रमुख शासन सचिव गृह अभय कुमार ने बताया कि प्रदेश में स्कूल-कॉलेज सहित शिक्षण संस्थान एवं कोचिंग सेन्टर्स 16 नवम्बर तक नियमित शैक्षणिक गतिविधियों के लिए बन्द रहेंगे। इसके पश्चात पुनः समीक्षा कर उनके सम्बन्ध में निर्णय लिया जाएगा।
स्वीमिंग पूल, सिनेमा हॉल, थियेटर, मल्टीप्लेक्स, एन्टरटेनमेन्ट पार्क आदि पूर्व के आदेश के अनुरूप 30 नवम्बर तक बंद रहेंगे। विवाह समारोह में अतिथियों की अधिकतम सीमा 100 रहेगी। अन्तिम संस्कार में 20 व्यक्तियों की सीमा पूर्ववत लागू रहेगी।
खुले स्थानों पर जिला कलेक्टर की अनुमति से होने वाले सामाजिक एवं राजनीतिक समारोहों में 2 गज की दूरी बनाए रखकर अधिकतम 250 लोगों तक को ही अनुमति दी जा सकेगी। बन्द हॉल में हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत के साथ अधिकतम 200 लोगों तक अनुमत हो सकेंगे। इन कार्यक्रमों में मास्क पहनने, सोशल डिस्टेसिंग रखने आदि की पालना जरूरी होगी।