जयपुर। राजस्थान में राज्य सरकार ने रोडवेज की प्रस्तावित 27 अक्टूबर को हड़ताल के मद्देनजर रोडवेज पर तीन महीने के लिए राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम (रेस्मा) लगा दिया है।
गृह विभाग ने इसके तहत राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की समस्त सेवाओं, कार्यालयों एवं उनके क्रियाकलापों से संबंधित सेवाओं को 20 अक्टूबर से आगामी तीन महीनों तक अतिआवश्यक सेवा घोषित कर दिया। सरकार ने इस अधिनियम के तहत रोडवेज में हड़ताल किए जाने को प्रतिबंध कर दिया है।
रोडवेज कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से सेवाओं के प्रदाय एवं अनुरक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने तथा उसके परिणामस्वरूप समुदाय को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। सरकार ने इस कारण रेस्मा लागू करने का निर्णय लिया।
अब रोडवेज कर्मचारी तीन महीने हड़ताल नहीं कर पाएंगे। इसके बावजूद कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने पर उनके खिलाफ रेस्मा के तहत कार्रवाई होगी। उल्लेखनीय है कि रोडवेज कर्मचारियों की ग्यारह सूत्री मांगों के लिए रोडवेज श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चा ने 27 अक्टूबर को 24 घंटे की हड़ताल की घोषणा कर रखी हैं।